नई दिल्ली।। घर में रिपेयर या कंस्ट्रक्शन कराने से पहले आपको इसकी सूचना दिल्ली जल बोर्ड को देनी होगी। इन कामों में इस्तेमाल होने वाले पानी के लिए बोर्ड के पास मोटी रकम जमा करानी होगी।
हाल में लागू हुए दिल्ली वॉटर एंड सीवर (टैरिफ एंड मीटरिंग) रेगुलेशन्स-2012 के मुताबिक अगर आप अपने घर में रिपेयर या कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो इसकी सूचना अपने एरिया के जोनल रेवेन्यू ऑफिसर को देनी होगी। अगर किसी ने सूचना नहीं दी तो बोर्ड केस दर्ज कराएगा। जल बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट पेनल्टी तय करेगा। इसके लिए लिए जल बोर्ड की 3 अदालतें बनी हुई हैं।
मामूली रिपेयर के लिए (दीवार या छत का प्लास्टर आदि)
जनता, एलआईजी या 40 वर्ग मीटर तक का कवर्ड मकान : 2500 रुपये
एमआईजी, एचआईजी या 80 वर्ग मीटर तक का कवर्ड मकान : 4,000 रुपये
80-200 वर्ग मीटर तक का मकान : 7500 रुपये
200 वर्ग मीटर से ज्यादा के मकान : 7500 रुपये और एक्स्ट्रा*
*(एक्स्ट्रा : रिपेयर में इस्तेमाल पानी का चार्ज, जो जोनल रेवेन्यू ऑफिसर आकलन कर बताएगा।)
बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए (कमरा या छत डालना आदि)
जनता, एलआईजी या 40 वर्ग मीटर तक का मकान : 4000 रुपये
एमआईजी, एचआईजी या 80 वर्ग मीटर तक का मकान : 7500 रुपये
80-200 वर्ग मीटर तक का मकान : 10,000 रुपये
200 वर्ग मीटर से ज्यादा का मकान : 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा चार्ज*
*(एक्स्ट्रा : रिपेयर में इस्तेमाल पानी का चार्ज, जो जोनल रेवेन्यू ऑफिसर आकलन कर बताएगा।)
with thanks : NavBharat Times
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